Diwali 2026: दीपावली से पहले पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 30 सितंबर 2026 को अहम टिप्पणी की है. अदालत ने पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में न होने की बात कही, लेकिन 24 घंटे आतिशबाजी की अनुमति देने से भी इनकार किया. कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं, लोगों की सेहत और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत बताई. ऐसे में सवाल है कि क्या इस साल दीपावली पर पटाखे जलाए जा सकेंगे और इसके लिए कौन-सी शर्तें लागू होंगी?
क्या दीपावली पर पटाखे जलाने की अनुमति मिलेगी?
सुप्रीम कोर्ट में पटाखों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं. वहीं, पूरे दिन आतिशबाजी की अनुमति देने से बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.
अदालत ने कहा कि ऐसा समाधान तलाशना होगा, जिसके तहत पटाखे जलाने के लिए निश्चित समय तय किया जा सके. इसलिए कोर्ट की टिप्पणी को सभी पटाखे, हर जगह और किसी भी समय जलाने की खुली अनुमति नहीं समझना चाहिए.
ग्रीन पटाखों को लेकर क्या कहा गया?
सुप्रीम कोर्ट ने तय मानकों और शर्तों का पालन करने वाली कुछ विशेष ग्रीन पटाखों की लड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति दी है. साथ ही, अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित विशेषज्ञ संस्थाओं को बेरियम की मात्रा वाले अन्य ग्रीन पटाखों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है.
ग्रीन पटाखों को लेकर भी यह जरूरी है कि लोग केवल अदालत और संबंधित प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप अनुमत उत्पादों का ही इस्तेमाल करें. हर पटाखे को ग्रीन पटाखा मानकर खरीदना या जलाना सही नहीं होगा.
पटाखे जलाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अपने शहर और जिले में लागू प्रशासनिक निर्देशों की जानकारी लें.
पटाखे जलाने के लिए तय समय और स्थान संबंधी नियमों का पालन करें.
प्रतिबंधित या अनधिकृत पटाखों से दूर रहें.
बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें.
क्या पूरे देश में पटाखों पर बैन खत्म हो गया?
सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई को देशभर में पटाखों पर लागू सभी प्रतिबंधों की समाप्ति नहीं माना जाना चाहिए. पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े नियम संबंधित आदेशों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों पर निर्भर करेंगे. इसलिए दीपावली पर पटाखे जलाने से पहले अपने क्षेत्र के नवीनतम आधिकारिक आदेश जरूर देखें.
पटाखों पर बैन को लेकर क्या है स्थिति?
30 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियंत्रित इस्तेमाल और निश्चित समय की व्यवस्था पर विचार कर रहा है. पटाखे जलाने की अनुमति को बिना शर्त छूट समझना सही नहीं होगा.
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